नैनीताल- उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी खबर,राज्य निर्वाचन आयोग को HC से नहीं मिली राहत।

हाईकोर्ट ने फिर कहा पंचायतीराज एक्ट के मुताबिक चुनाव कराए आयोग, 11 जुलाई के आदेश के खिलाफ चुनाव आयोग ने HC में फाइल की थी रिव्यू पिटिशन।

HC ने उत्तराखंड पंचायत चुनावों के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया, पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं। दो जगह वोटर होने वाले लोगों के नामांकन को नहीं माना था सही,HC के आदेश से एक बार फिर मची खलबली।

HC ने नहीं लगाई है चुनाव पर कोई रोक, HC ने साफ किया कोई भी पीड़ित शिकायत होने पर चुनाव के बाद दाखिल कर सकता है इलेक्शन पिटिशन।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं।

उत्तराखंड निर्वाचन आयोग ने आज उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधी के सम्बंध न्यायालय के 11 जुलाई के आदेश के बाद चुनाव प्रक्रिया रोकने का उल्लेख करते हुए उक्त आदेश को ‘मॉडिफाई'(संशोधन)करने की मांग की।

सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि आदेश में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है और राज्य में पंचायती चुनाव होना ही है।

कोर्ट ने कहा कि चुनाव की वैधता का निर्णय चुनाव आयोग ही तय करेगा।अभी दो जगह वोट वाला व्यक्ति चुनाव लड़ सकेगा या नहीं, इसपर सुनवाई होनी है।

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