देहरादून- सीबीआई कोर्ट ने हरिद्वार के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक आदेश चौहान उनकी भांजी दीपिका चौहान के साथ दो इंस्पेक्टर अरविंद रौतेला और दिनेश कुमार को सजा सुनाई है। विधायक आदेश चौहान को 6 महीने की उनकी भांजी दीपिका चौहान को 6 महीने की और दो इंस्पेक्टर राजेंद्र रौतेला और दिनेश कुमार को एक-एक साल की सजा सुनाई गई है ।
उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है।
विधायक आदेश चौहान को सीबीआई कोर्ट ने पुलिस कस्टडी में मारपीट से जुड़े केस में एक साल की सजा सुनाई है. साथ ही तीन पुलिसकर्मियों को भी सजा सुनाई गई है. विधायक पर भतीजी के पति को पीटने का आरोप था, जिसे सही मानते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.आदेश चौहान हरिद्वार जिले से भाजपा विधायक हैं। विधायक आदेश चौहान पर दोष सिद्ध हो गया है. कोर्ट ने विधायक और भतीजी दीपिका के साथ अन्य चार को दोषी करार दिया है।
मारपीट और झूठे साक्ष्य गढ़ने के आरोप में विधायक आदेश चौहान और उनकी भतीजी को स्पेशल सीबीआई मजिस्ट्रेट ने 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दो पुलिसकर्मियों को भी सजा हुई है, दोनों पर व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखने का आरोप है जिन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि वर्ष 2009 में गंगानगर थाने में आदेश चौहान की भतीजी ने पति पर दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था। जांच में पाया गया कि आरोप झूठे थे।मामले में तीन पुलिस के कर्मचारी भी शामिल थे. जिसमें एक पुलिस कर्मचारी की पहले ही मौत हो चुकी है. पुलिस के दो जवान दिनेश और राजेंद्र को भी सजा हुई है. पीड़ित मनीष की शिकायत पर हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौपी थी। दहेज उत्पीड़न के मामले में विधायक के कहने से मारपीट हुई थी. मनीष विधायक की भतीजी दीपिका का पति है।
फिलहाल विधायक और उनकी भतीजी और दोनों इंस्पेक्टर को जमानत मिल गई है।इस मामले में भाजपा विधायक आदेश चौहान ने कहा कि यह उनके परिवार का मामला है और उनकी भांजी के साथ हुए पारिवारिक उत्पीड़न के मामले में वह मामले में शामिल रहे हैं।विधायक ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अब अपील करेंगे। उधर विधायक की भांजी दीपिका ने भी मामले को पारिवारिक बताते हुए फैसले के खिलाफ अपील करने की बात कही। विधायक आदेश चौहान के वकील नीरज कांबोज ने बताया कि इस मामले में विधायक और उनकी भांजी को 6 महीने की सजा हुई है जबकि पुलिसकर्मियों को 1 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है हालांकि सजा सुनाई जाने के बाद इन्हें जमानत मिल गई।