धामी मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मियों के समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर जताई सहमति , इस निर्णय का लाभ उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।

0
31

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मचारियों के मुद्दे पर विशेष रूप से विस्तृत चर्चा हुई और उनके हित में बड़ा निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने समान कार्य–समान वेतन के सिद्धांत पर सहमति जताई है। इस निर्णय का लाभ उपनल कर्मचारियों को चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा।
सरकार के इस फैसले को उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

उत्तराखंड की धामी सरकार ने कैबिनेट बैठक में बड़ा निर्णय लेते हुए उपनल कर्मचारी के हक पर मुहर लगाई है.
गन्ना एवं चीनी उद्योग विभाग के तहत चीनी मिल बैंकों से ले सकेंगे ऋण, सरकार लेंगी गारंटी

गन्ना विकास में गन्ने का मूल्य विचलन से ₹405 प्रति कुंतल सामान्य प्रजाति के लिए 395 प्रति कुंतल

निर्वाचन विभाग में वरिष्ठ निजी सचिव, निजी सचिव, सचिव के लिए नई सेवा नियमावली बनाई गई

संस्कृत शिक्षा विभाग उत्तराखंड संस्कृत संस्थाओं किया गया है

विज्ञान प्रतियोघीकी विभाग के तहत अल्मोड़ा और चंपावत के लिए 6-6 पद की स्वीकृति दी गई

ऊर्जा विभाग में 2024-25 एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखने की सहमति बनी

बागवानी मिशन के अंतर्गत NT हैलेट राज्य सहायता 25%

दून विश्वविद्यालय, हिंदू अध्ययन केंद्र के लिए 6 पद सृजित किए गए हैं

सैनिक कल्याण विभाग में पूर्व में उपनल कार्मिकों की प्रथम चरण में 2015 से 7 हजार तक समान कार्य समान वेतन

न्याय विभाग के तहत विशेष न्यायालय बनाने को लेकर प्रथम चरण में 16 विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे 144 पद सृजित किए जाएंगे, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बनाए जाएंगे

उत्तराखंड की पंचम विधानसभा सत्र सहित करने मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल में खेल महाकुंभ में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में इस विधायक स्तर पर ट्रॉफी और ₹1 लाख की धनराशि दी जाएगी, संसदीय स्तर पर ₹2 लाख की धनराशि दी जाएगी, राज्य स्तर पर ₹5 लाख की धनराशि दी जाएगी

ग्रह विभाग की नियमावली में किया गया संशोधन

समान नागरिक संहिता में UCC में संशोधन को लेकर अध्यादेश के रूप मे मंत्रिमंडल के

न्यूनतम अपर सचिव लेवल के अधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया है, सब रजिस्टार को अपील का भी अधिकार दिया गया है

पर्यटन विभाग के तहत होम स्टे रोजाना को लेकर स्थानीय निवासी को लाभ देने की व्यवस्था की गई है, पहले ऐसा नहीं था, GST में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा

पर्यटन विभाग में गोबर के उपला और चीड़ की पत्तियों को 50-50% मिक्स करके

नगर पालिका द्वारा टेकओवर किया जाएगा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here