देहरादून-
राज्य निर्वाचन आयोग ने अब प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़ा बड़ा निर्णय लिया है। आयोग ने सोमवार को सिंबल आवंटन की प्रक्रिया को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी है। राज्य निर्वाचन आयोग को यह फैसला हाई कोर्ट के उस निर्णय के कारण लेना पड़ा है जिसमें निकाय और पंचायत क्षेत्र में दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों पर चुनाव लड़ने को लेकर रोक लगाई गई है।
हाई कोर्ट में सोमवार को होने वाली सुनवाई पर राज्य निर्वाचन आयोग की नजर।
हाई कोर्ट निकाय और पंचायत दो जगह वोटर लिस्ट वाले लोगों को चुनाव लड़ने पर लगाई है रोक
मामले में राज्य निर्वाचन आयोग ने हाईकोर्ट में लगाई है एप्लीकेशन।
हाई कोर्ट के सामने आयोग के वकील रखेंगे अपना पक्ष और हाईकोर्ट से स्थिति स्पष्ट करने का करेंगे आग्रह।