ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन परियोजना के तहत निर्माणाधीन तिलणी और घोलतीर रेलवे स्टेशन के आसपास 400 मीटर के क्षेत्र को फ्रिज जोन घोषित किया गया है। इस संबंध में उत्तराखंड शासन के आवास अनुभाग-2 द्वारा 9 जनवरी 2024 को अधिसूचना जारी की गई है।
अपर जिलाधिकारी श्याम सिंह राणा ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि यह निर्णय उत्तराखंड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 की धारा 7 के अंतर्गत लिया गया है। अधिसूचना के अनुसार, रेलवे स्टेशन परिसरों के 400 मीटर के दायरे को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। शासन ने निर्देश दिए हैं कि रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तिलणी और घोलतीर में सीमांकन कार्य पूरा किया जाए। इसके साथ ही प्रशासन को सीमांकन कार्यवाही की जानकारी देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

 

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